भीतरी रेखा के अन्दर के मार्गों के लिए, स्थानीय जिला न्यायाधीश की अथवा केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है।
3.
भारतीय राष्ट्र के लोगों को भीतरी रेखा के बाहर, किसी भी क्षेत्र में पैदल यात्रा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4.
(i) मतदान का अधिकार, (ii) राष्ट्रपति कार्यालय, उप राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा या विधान परिषद में सदस्य बनने का अधिकार, (iii) सार्वजनिक सेवाओं (सरकारी सेवाओं) में नियुक्ति का अधिकार.साथ ही भारत के विदेशी नागरिक भीतरी रेखा के परमिट के लिए पात्र नहीं हैं, अगर वे भारत के कुछ विशेष स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें उन्हें एक संरक्षित क्षेत्र परमिट के लिए आवेदन देना होगा.